Sukanya Samriddhi Yojana: क्या सच में 21 साल से पहले पैसा निकाला जा सकता है? आखिर कैसे और कब मिलती है ये सुविधा? जानिए
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में सामान्य तौर पर पैसा 21 साल बाद मिलता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पहले भी निकासी संभव है। जरूरत पड़ने पर 18 साल की उम्र के बाद शिक्षा या अन्य कारणों से 50% तक राशि निकाली जा सकती है। इसके लिए तय नियमों के तहत आवेदन करना होता है।
(Sukanya Samriddhi Yojana/ Image Credit: IBC24 News)
- सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा 21 साल बाद मिलता है, लेकिन आंशिक निकासी संभव है
- 18 साल या 10वीं पास के बाद 50% तक राशि निकाली जा सकती है
- निकासी सिर्फ शिक्षा जैसे जरूरी खर्चों के लिए ही मान्य है
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटी के भविष्य के लिए बनाई गई एक लंबे समय की बचत योजना है। आम तौर पर इसमें पैसा 21 साल बाद मिलता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में समय से पहले भी निकासी की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा सीमित होती है ताकि बचत का मकसद बना रहे और पैसा सही जरूरतों पर ही उपयोग हो सके।
आंशिक निकासी कब कर सकते हैं?
इस योजना में पूरी रकम कभी भी बीच में नहीं निकाली जा सकती। लेकिन जब बेटी 18 साल की हो जाए या उसने 10वीं कक्षा पास कर ली हो तब आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। इसमें खाते में जमा राशि का अधिकतम 50% तक ही निकाला जा सकता है। यह नियम खासतौर पर उच्च शिक्षा जैसे बड़े खर्चों के लिए बनाया गया है।
निकासी के लिए जरूरी नियम
निकासी केवल सीमित शर्तों के तहत ही संभव है। साल में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाला जा सकता है और यह सुविधा अधिकतम 5 साल तक उपलब्ध रहती है। निकाली गई राशि का उपयोग केवल शिक्षा से जुड़े खर्चों में ही किया जाना चाहिए। इसका मकसद है कि पैसा सही दिशा में खर्च हो।
पैसा निकालने के विकल्प
इस योजना में निकासी एक साथ या किस्तों में की जा सकती है। यानी जरूरत के अनुसार आप पूरी राशि एक बार में भी ले सकते हैं या धीरे-धीरे भी निकाल सकते हैं। यह सुविधा परिवार को खर्चों की योजना बनाने में मदद करती है। खासतौर पर जब पढ़ाई का खर्च बढ़ जाता है।
आवेदन और प्रक्रिया
पैसा निकालने के लिए सबसे पहले पात्रता जांचनी होती है कि बेटी 18 साल की हो चुकी है या 10वीं पास कर चुकी है। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। साथ में एडमिशन लेटर या फीस स्लिप जैसे दस्तावेज देने होते हैं। सत्यापन के बाद पैसा खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
खाता बंद करने के विशेष नियम
कुछ विशेष परिस्थितियों में खाता 21 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है। जैसे बेटी की शादी 18 साल के बाद हो तो खाता शादी से पहले या बाद में बंद किया जा सकता है। गंभीर स्थिति जैसे मृत्यु के मामले में भी खाता तुरंत बंद किया जा सकता है। हालांकि पहले 5 साल में खाता बंद करने की अनुमति नहीं होती।
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